465 Articles In Indian Constitution

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465 Articles In Indian Constitution – Gkduniya.in

465 Articles In Indian Constitution:– भारतीय संविधान पीडीएफ: भारतीय संविधान पुस्तक पीडीएफ फाइल भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद और उनका पूरा विवरण, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, कई ओडीआई परीक्षा में संविधान से संबंधित 2 या 4 प्रश्न भारतीय संविधान से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और अच्छा समय।

पूर्ण याद न होने के कारण आपको कुछ अंक कम मिल सकते हैं और मेरिट लिस्ट से नीचे जाने का खतरा रहता है, इसलिए आज संविधान से संबंधित अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक की महत्वपूर्ण जानकारी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। नीचे डाउनलोड लिए मुफ्त पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, आरआरबी एनटीपीसी, एलआईसी एएओ और कई अन्य परीक्षाओं के हमारा नीट का फुल फॉर्म बहुत ही सरल और आसान है। हम आगामी बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल परीक्षाओं के लिए गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति, आदि जैसे बुनियादी विषयों और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों, करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण फ़ार्मुलों आदि सहित अध्ययन सामग्री को भी कवर करते हैं। हमारी पीडीएफ आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने अंकों को अपग्रेड करने में मदद करेगी।

भारतीय संविधान (Indian Constitution – 465 Articles In Indian Constitution)

  • पूरा पैराग्राफ(Entire paragraph)
  • आठवीं अनुसूची की भाषाएं (Languages ​​of 8th schedule)
  • भारतीय संविधान के मोग (Mog of Indian Constitution)
  • कैबिनेट मिशन (1946) (Cabinet Mission (1946))
  • मसौदा समिति के सदस्य (Member of the draft committee)
  • संविधान बनाने (Constitution-making)
  • संविधान सभा समिति (Constituent Assembly Committee)
  • भारतीय संविधान की विशेषताएं (Features of Indian Constitution)
  • भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of Indian Constitution)
  • संविधान की प्रस्तावना (The preamble to the Constitution)
  • संघ और उसके क्षेत्र (Union and its territory)
  • राज्य पुनर्गठन आयोग (State reorganization commission)
  • संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का संविधान (Constitution of states by constitutional amendment)
  • नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके (3 methods of termination of citizenship)
  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
  • मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण(Classification of Fundamental Rights)
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)
  • राष्ट्रपति की पूरी जानकारी (Complete information of the President)
  • प्रधानमंत्री जी की पूरी जानकारी (Prime Minister’s complete information)
  • राज्यपाल की पूरी जानकारी (Governor’s complete information)
  • राष्ट्रीय प्रतीक (National emblem)
  • संवैधानिक संशोधन (Constitutional amendment)
  • जम्मू और कश्मीर संविधान की पूरी जानकारी (Complete information of Jammu and Kashmir Constitution)
  • विधान परिषद (Legislative Council)
  • राज्य परिषद (State council)
  • विधानसभा की पूरी जानकारी (Complete assembly information)
  • एक पीडीएफ में संविधान और राज्य व्यवस्था आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उपलब्ध है। (A compilation of many important questions related to the constitution and state system etc. is available in a PDF.)

भारतीय संविधान संशोधन (Indian Constitution Amendment) 448-Articles-Indian-Constitution

तो, हम आपको महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से आप भारतीय संविधान प्रश्न उत्तर पीडीएफ को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं-
  • पहला संविधान संशोधन 1951 (1st Constitution Amendment (1951)) – इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है।
  • 7वां संविधान संशोधन 1956 (7th Constitution Amendment (1956)) – राज्यों को पुनर्गठित करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया है।
  • 10वां संविधान संशोधन 1961 (10th Constitutional Amendment (1961)) – दादरा और नगर हवेली, जिन्हें पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था, को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
  • 12वां संविधान संशोधन 1962 (12th Constitutional Amendment (1962)) – इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला दिया गया।
  • 14वां संविधान संशोधन 1962 (14th Constitution Amendment (1962)) – इसके द्वारा पांडिचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में मिला दिया गया।
  • 18वां संविधान संशोधन 1966 (18th Constitutional Amendment (1966)) – पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
  • 21वां संविधान संशोधन 1967 (21st Constitution Amendment (1967)) – इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
  • 24वां संविधान संशोधन 1971 (24th Constitution Amendment (1971)) – इसके माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार दिया गया है।
  • 45वां संविधान संशोधन 1974 (45th Constitution Amendment (1974)) – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक सह-राज्य का दर्जा दिया गया।
    36वां संविधान संशोधन 1975 (36th Constitution Amendment (1975)) – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया।
  • 42वां संविधान संशोधन 1976 (42nd Constitution Amendment (1976)) – यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे।

    448-Articles-Indian-Constitution

  • संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
  • मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था।
  • शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
  • लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।
  • राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था।
  • संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अदालत में चुनौती देने से रोक दिया गया है।
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44वां संविधान संशोधन 1978 (44th Constitution Amendment (1978))

  • संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
  • लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
  • राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है।
  • राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस कर सकते हैं।
  • लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे।
  • 48वां संविधान संशोधन 1984 (48th Constitution Amendment (1984)) – संविधान के अनुच्छेद 356(5) में बदलाव कर यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति
  • शासन की अवधि दो साल और बढ़ाई जा सकती है।
  • 52वां संविधान संशोधन 1985 (52nd Constitution Amendment (1985)) – इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था।
  • 56वां संविधान संशोधन 1987 (56th Constitution Amendment (1987)) – इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया।
  • 61वां संविधान संशोधन 1989 (61st Constitutional Amendment (1989)) – संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जा सके।
  • 71वां संविधान संशोधन 1992 (71st Constitution Amendment (1992)) – इसके द्वारा कोकानी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
  • 73वां संविधान संशोधन 1992 (73rd Constitutional Amendment (1992)) – इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसुची को जोड़कर पूरे देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया।
  • 74वां संविधान संशोधन 1992 (74th Constitutional Amendment (1992)) – इसने संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया।
  • 84वां संविधान संशोधन 2001 (84th Constitution Amendment (2001)) – इसने 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति दी।
  • 86वां संविधान संशोधन 2003 (86th Constitution Amendment (2003)) – इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाया गया।
  • 91वां संविधान संशोधन 2003 (91st Constitution Amendment (2003))इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान है।
  • इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की लोकसभा या विधान सभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
  • साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई है।
  • दूसरा संविधान संशोधन 2003 (2nd Constitutional Amendment (2003)) – बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
  • 103वां संविधान संशोधन (103rd Constitution Amendment) – जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा
  • 108वां संविधान संशोधन (108th Constitution Amendment) – लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण।
  • 109वां संविधान संशोधन (09th Constitution Amendment) – पंचायती राज्य में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत महिला आरक्षण।
  • 110वां संविधान संशोधन (110th Constitution Amendment) – स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33% से 50% तक।
  • 114वां संविधान संशोधन (114th Constitution Amendment) – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष।
  • 115वां संविधान संशोधन (115th Constitution Amendment) – जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)
  • 117वां संविधान संशोधन (117th Constitution Amendment) – सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति आरक्षण

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